PPF योजना इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन की सुविधा प्रोवाइड कराता है. इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 साल के लिए होती है, लेकिन आप चाहें तो दो बार इसे 5-5 साल करके बढ़ा सकते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसा तरीका है, जो बिना रिस्क लोगों को करोड़पति बना सकता है. यह निवेशकों के बीच बहुत पॉपुलर स्कीम है, जिसके तहत टैक्स सेविंग विकल्प भी मिलता है. इसमें निवेश करने की लिमिट भी काफी कम है. साथ ही आप इसमें लंबे समय तक के लिए निवेश कर सकते हैं. आप भी PPF में लंबे समय तक निवेश की योजना बना रहे हैं और एक फाइनेंशियल गोल के तौर पर इसे चुनना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ कैलकुलेशन और पीपीएफ के मुख्य बातों को जान लेना चाहिए.
टैक्स छूट का बड़ा लाभ
PPF योजना इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन की सुविधा प्रोवाइड कराता है. इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 साल के लिए होती है, लेकिन आप चाहें तो दो बार इसे 5-5 साल करके बढ़ा सकते हैं. यानी कुल 25 सालों तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं.
वहीं 6 साल पूरा होने के बाद आप इस योजना के तहत पार्ट में अमाउंट विड्रॉल मेडिकल इमरजेंसी और एजुकेशन खर्च के लिए कर सकते हैं.
500 रुपये भी कर सकते है निवेश
एक व्यक्ति पीपीएफ का एक अकाउंट ही मेनटेन कर सकता है. अगर एक से ज्यादा PPF अकाउंट है तो उसे क्लोज कर दिया जाएगा.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड के तहत 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये सालाना तक निवेश कर सकते हैं. अगर एक साल तक मिनिमम अमाउंट निवेश नहीं हो पाता है तो यह अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है.